आयुक्त श्री संदीप रजक द्वारा लोक निर्माण विभाग, पीआईयू तथा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त शासकीय भवनों के निर्माण में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। प्रावधानुसार रैम्प एवं लिफ्ट अनिवार्यत: हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निजी भवनों में शासकीय कार्यालय लगाने के पूर्व भाड़ा अनुमोदन कार्यवाही के समय भी दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी तरह मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सार्वजनिक प्रयोजन के भवन अनुमति देने के पूर्व दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए किए गए प्रावधान को भी अनिवार्यता अवलोकन कर ही अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय दिव्यांगजनों के हित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन विभागों द्वारा किया जाता है। जिनका दिव्यांजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश शासन द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह योजना, स्वरोजगार योजना तथा पेंशन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि हर दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
पीआईयू तथा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया